आजम खान की नहीं होगी गिरफ्तारी- कोर्ट ने दिया ऐसा आदेश
पूर्व मंत्री को अदालत से भारी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने फिलहाल पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
प्रयागराज। जौहर विश्वविद्यालय में हुई खुदाई के दौरान मिली सरकारी मशीन के सिलसिले में होने वाली संभावित गिरफ्तारी से बचने को हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व मंत्री को अदालत से भारी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने फिलहाल पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
दरअसल समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं अखिलेश सरकार में हनकदार मंत्री रहे आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय के भीतर पिछले दिनों हुई छापा मार कार्यवाही के दौरान एक सरकारी मशीन बरामद हुई थी। इस मामले में होने वाली संभावित गिरफ्तारी के खतरे को भांपते हुए पूर्व मंत्री आजम खान हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से बचाने की गुहार लगाने पहुंचे थे।
शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए फिलहाल पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश को आजम खां को मिली बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि जौहर विश्वविद्यालय में की गई खुदाई के दौरान सरकारी मशीन बरामद हुई थी। इस सिलसिले में दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुुुए हाईकोर्ट द्वारा आजम खान के करीबी जकी उर रहमान, अली हसन और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम पर यूपी सरकार की ओर से दर्ज कराई गई 77 एफआईआर को रद्द कराने वाली मांग की याचिका को खारिज कर दिया है।