अंजू अग्रवाल को शासन ने किया बर्खास्त- राजनैतिक हलकों में हड़कंप
गुण-दोष के आधार पर शासन द्वारा पालिका अध्यक्ष को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है
मुजफ्फरनगर। जिला अधिकारी की ओर से भेजी गई आख्या और पालिका चेयरमैन द्वारा भेजे गए स्पष्टीकरण के गुण-दोष के आधार पर शासन द्वारा पालिका अध्यक्ष को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। चेयरमैन के सस्पेंड किए जाने से राजनैतिक हलकों में गतिविधियां अब तेज हो गई है।
मंगलवार को जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह की आख्या और पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल की ओर से शासन को भेजे गए स्पष्टीकरण एवं उसके ऊपर जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर की प्रतिपरीक्षण आख्या पर समय विचारों उपरांत सिद्ध पाए गए आरोपों के आधार पर नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर की चेयरमैन अंजू अग्रवाल को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-48 की उपधारा 2 (क) एवं (ख) (VI), (VII), (X), (XI) के कर्तव्य पालन में चूक कर्तव्यों के निर्वहन में गम्भीर अवचार, नगर पालिका निधि को हानि पहुचाने नगर पालिका निधि का दुरूपयोग एवं नगर पालिका के हित के प्रतिकूल कार्य करने के लिए दोषी पाया गया है।
अतएवं सिद्ध पाये गये आरोपों के आधार पर राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-48 की उपधारा 2 (क) एवं (ख) (VI), (VII), (X), (XI) अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंजू अग्रवाल, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर, जनपद-मुजफ्फरनगर को अध्यक्ष पद से हटाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।
एतद्द्वारा याची का प्रत्यावेदन दिनांक 02.05.2022 एवं 08.07.2022 तथ्यहीन एवं बलहीन होने के कारण निरस्त कर निस्तारित किया जाता है। राज्यपाल ओर से यह कार्यवाही नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात द्वारा की गई है।