17 महीने बाद जेलों में कैदियों से शुरू होगी सोमवार से मुलाकात
बंदियों से मिलने के लिए आने वाले लोगों को कोरोना की आरटीपीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लाना अनिवार्य होगा
लखनऊ। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की वजह से लगाई गई पाबंदी के तकरीबन 17 महीने के लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश की जेलों में निरुद्ध बंदी अपने परिवारजनों के साथ सोमवार से मुलाकात कर सकेंगे। इस बाबत अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए आदेशों के तहत सभी जेल अधीक्षकों को सोमवार से बंदियों की मुलाकात शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं। बंदियों से मिलने के लिए आने वाले लोगों को कोरोना की आरटीपीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लाना अनिवार्य होगा। यह रिपोर्ट 3 दिन यानी 72 घंटे के भीतर की ही मान्य होगी।
अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के निर्देश पर डीजी आनंद कुमार ने प्रदेश के सभी जेल अधीक्षकों को सोमवार से बंदियों की मुलाकात शुरू कराने के आदेश जारी किए हैं। बंदियों से मिलने के लिए कारागार में आने वाले लोगों को अपनी कोरोना की आरटीपीआर जांच की रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। यह रिपोर्ट तकरीबन 3 दिन की मान्य होगी। बताया जा रहा है कि फिलहाल एहतियातन हफ्ते में हर बंदी की सिर्फ एक मुलाकात होगी। उसमें भी सिर्फ दो लोग ही मिल पाएंगे। मुलाकात करने के लिये जिला कारागार आने वाले मुलाकातियों के पास 3 दिन के भीतर की आरटीपीआर की नेगेटिव जांच रिपोर्ट होनी अनिवार्य है। मिलने वाले लोगों की कारागार के मुख्य द्वार ही थर्मल स्कैनिंग की जायेगी। इस दौरान सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी और मास्क लगाकर आना अनिवार्य होगा। आने वाले का सैनेटाइजेशन किया जायेगा।