जमानत की शर्तों के मुताबिक राहगीरों को शरबत पिला रहे नवाब
हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक सिखेड़ा गांव निवासी नवाब बुधवार की सवेरे से ही आते जाते राहगीरों की जल सेवा कर रहा है
हापुड़। धार्मिक यात्रा में मौजूद लोगों पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला करने के मामले में हाईकोर्ट की ओर से दी गई जमानत की शर्तों के मुताबिक सद्भावना और धार्मिक सौहार्द बनाने के लिए सिंभावली क्षेत्र के गांव सिखेड़ा निवासी नवाब ने दिल्ली लखनऊ हाईवे पर सवेरे से जल सेवा शुरू कर रखी है। हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक सिखेड़ा गांव निवासी नवाब बुधवार की सवेरे से ही आते जाते राहगीरों की जल सेवा कर रहा है। नवाब को 1 सप्ताह तक आते जाते राहगीरों को पानी या मीठा शरबत पिलाना है। नवाब के इस कार्य में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी उसका सहयोग कर रहे हैं।
बुधवार को दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर सद्भावना और धार्मिक सौहार्द बनाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अजय भनोट के आदेश पर जनपद हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव सिखेड़ा निवासी नवाब ने जल सेवा शिविर लगाया हुआ है। वह सवेरे से ही आते जाते राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए उन्हे शरबत पिला रहा है। नवाब को 1 सप्ताह तक हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक आते जाते राहगीरों को पानी अथवा मीठा शरबत पिलाना है।
दरअसल थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव सिखेड़ा निवासी एक व्यक्ति ने वर्ष 2021 की 10 मार्च को थाने पर तहरीर देते हुए बताया था कि गांव के ही शाहरुख, अंसार निसार इरफान इम्तियाज बाबू शाहरुख पुत्र सुबारी, अंसार पुत्र नूर मोहम्मद, यूनुस, फजरे, अजमल, फरदीन और एक अज्ञात आरोपी ने धार्मिक यात्रा में मौजूद लोगों के ऊपर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया था। सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। हापुड पुलिस की ओर से की गई जांच में नवाब का नाम भी सामने आया था। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।
जिला न्यायालय से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद नवाब ने जमानत के लिए प्रयागराज हाई कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की थी। याची के तर्कों से सहमत होते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अजय भनोट ने याची को जमानत का हकदार मानते हुए उसे जमानत देकर 1 सप्ताह तक सड़क पर जलसेवा का आदेश दिया था।