बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली में पांच साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 80 वर्षीय एक बूढ़े को स्थानीय अदालत ने 25 साल कैद की सजा सुनाई है। पांच साल पुराने इस मामले में सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रामदयाल ने पारित किया है।
घटना बरेली के थाना कैंट की है। इसकी रिपोर्ट पीड़ित बच्ची की मां ने लिखाई थी। रिपोर्ट के अनुसार बच्ची 19 दिसंबर, 2016 को शाम करीब चार बजे घर के बाहर खेल रही थी। खेलते-खेलते वह ब्रहमदेव थान के पास पहुंच गई। उसी समय आरोपी नन्हे उस बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची के चीखने-चिल्लाने की आवाज आई तो उसकी मां बेटी को तलाशते हुए ब्रह्मदेव स्थान पर पहुंची। उसके साथ गांव के और लोग भी थे। सभी ने नन्हे को घर से निकलकर भागते देखा। बच्ची ने रोते हुए वारदात के बारे में बताया।
सरकारी वकील रीतराम राजपूत का कहना है कि अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में नौ गवाह पेश किए। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त नन्हे को दोषी ठहराते हुए, 25 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने अपने आदेश में जुर्माने की राशि पीड़ित पक्षकार को देने का आदेश दिया है।