पूरे हुए 24 घंटे-डीजीपी को मिली प्रयागराज छोड़ने की इजाजत
डीजीपी ने हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को दोषी अफसरों पर हुई कार्यवाही की जानकारी दी।
प्रयागराज। तकरीबन 2 वर्ष पहले मैनपुरी के जवाहर नवोदय विद्यालय में हुई एक नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले में हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल की पेशी हुई। झमाझम बारिश के बावजूद डीजीपी हाईकोर्ट पहुंचे और सुनवाई की शुरुआत होते ही डीजीपी ने हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को दोषी अफसरों पर हुई कार्यवाही की जानकारी दी।
बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल की प्रयागराज हाईकोर्ट में पेशी हुई। संगम नगरी इलाहाबाद में हो रही तेज बारिश के बीच में ही डीजीपी हाईकोर्ट पहुंचे। सुनवाई की शुरुआत आरंभ होते ही डीजीपी मुकुल गोयल ने उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी को जवाहर नवोदय विद्यालय में हुई एक नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले में दोषी अफसरों पर की गई कार्यवाही की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तत्कालीन एएसपी ओमप्रकाश सिंह और भदोही में तैनात प्रियांक कुमार जैन को निलंबित कर दिया गया है। एएसपी ओमप्रकाश सिंह वर्तमान में एटा में तैनात हैं। सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट की ओर से डीजीपी मुकुल गोयल को प्रयागराज से बाहर जाने की इजाजत दे दी गई। डीजीपी मुकुल गोयल तकरीबन 24 घंटे प्रयागराज में ही रहे। बुधवार को उन्हें उच्च न्यायालय ने प्रयागराज नहीं छोड़ने की सख्त हिदायत दी थी। कोर्ट ने इस मामले में डीजीपी को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि 2 माह के भीतर मामले की जांच करते हुए न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी जाएं।