नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार के दोषियों को 10-10 साल की सजा

आरोपियों के ऊपर न्यायालय की ओर से 30-30 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है इसमें से 50 हजार रूपये की धनराशि पीडिता को दी जायेगी।

Update: 2021-09-18 10:05 GMT

बांदा। नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण करने के बाद उसके साथ गैंग रेप की वारदात करते हुए उसे गर्भवती करने वाले दोषियों को न्यायालय की ओर से 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपियों के ऊपर न्यायालय की ओर से 30-30 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें से 50 हजार रूपये की धनराशि पीडिता को दी जायेगी।

शनिवार को विशेष लोक अभियोजक देवदत्त मिश्रा ने बताया है कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने 14 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ गैंगरेप किए जाने के दोषी पाए गए बलराम और छत्रपाल सिंह को 10 साल कैद की सजा सुनाई है और दोनों आरोपियों के ऊपर न्यायालय की ओर से 30-30 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक देवदत्त मिश्रा ने बताया है कि गैंगरेप की यह वारदात वर्ष 2012 के अगस्त माह की है। बलराम और छत्रपाल सिंह नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ सूरत शहर ले गए थे और वहां ले जाकर उसके साथ दोनों ने कई बार गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित परिवारजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने वाली पुलिस अपहृत की गई लड़की को तकरीबन 8 माह के बाद बरामद कर पाई थी। पुलिस द्वारा जब बरामद की गई बालिका को चिकित्सीय जांच के लिए भेजा गया तो उसके गर्भवती होने का पता चला था। विशेष लोक अभियोजक ने बताया है कि अदालत ने दोषियों से वसूली जाने वाली जुर्माने की राशि से 50000 रूपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।

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