शादी अनुदान योजना के तहत 57463 अनुसूचित जाति परिवार लाभान्वित
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के तहत 20 हजार रूपयें लाभार्थी को प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 11492.60 लाख रूपयें व्यय करते हुए 57463 अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित कराया गया है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित कराने के निर्देश भी दिये गये है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के तहत 20 हजार रूपयें लाभार्थी को प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 11492.60 लाख रूपयें व्यय करते हुए 57463 अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित कराया गया है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित कराने के निर्देश भी दिये गये है।
समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत 20 हजार रूपयें पात्र लाभार्थी के खाते में सीधे भेजा जाता है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56460 रूपयें तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रूपये होती है एवं वर की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष हो वही पात्र होते है। इस योजना के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था है।