बिना अनुमति कोरोना संक्रमितों को रेफर नहीं करेंगे निजी अस्पताल
निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों को सीधे मेडिकल कॉलेज रेफर किए जाने को सीएमओ ने गंभीरता से लिया है।
गोरखपुर। निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों को सीधे मेडिकल कॉलेज रेफर किए जाने को सीएमओ ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि बिना उनकी अनुमति के निजी अस्पताल ऐसे मरीजों को रेफर नहीं करेंगे। निर्देश का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज (लेवल टू व थ्री) व रेलवे अस्पताल (लेवल वन) के कोरोना वार्ड फुल हैं। दोनों जगह नए मरीज भर्ती करने की स्थिति नहीं है। बावजूद इसके निजी अस्पताल मरीजों को वहां रेफर कर दे रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना भी नहीं दे रहे हंै। इसके चलते मरीजों को भटकना पड़ रहा है।
सीएमओ डॉ.श्रीकांत तिवारी ने बताया कि पहले भी इस तरह के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन निजी अस्पताल उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अब जो भी मरीज मिलेंगे, अस्पताल उनकी सूचना पहले मुझे देंगे। इसके बाद उन्हें बताया जाएगा कि मरीज को कहां भेजना है।
बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमितों को होटल में भर्ती करने का विकल्प देने के अगले दिन से ही लोगों ने इसका प्रयोग भी शुरू कर दिया है। करीब दो दर्जन लोगों ने रविवार को होटल में भर्ती होने का विकल्प चुना। जिला प्रशासन ने फिलहाल दो होटलों से अनुबंध किया है। सोमवार से यहां मरीज भर्ती किए जाएंगे। टाउनहाल एवं गोलघर स्थित होटल में कमरे आरक्षित कराए गए हैं। सिंगल कमरा लेने के लिए मरीज को प्रतिदिन 1500 रुपये जबकि दो मरीजों के लिए तैयार कमरे के लिए एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त मेडिकल सुविधा के लिए दोनों कटेगरी में एक-एक हजार रुपये अतिरिक्त देने होंगे। 10 दिन का भुगतान एक साथ करना होगा। होटल में ही मरीज को नाश्ता व खाना भी मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीजों की निगरानी करेगी। रोज उनकी जांच की जाएगी। ज्वाइंट मजिस्टे्रट गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि दो होटलों से अनुबंध किया गया है। सोमवार से यहां मरीज भर्ती किए जाएंगे।
(हिफी न्यूज)