क्या कहा फोटो पहचान पत्र नहीं है? नो टेंशन- इन विकल्पों का करें....

फोटो पहचान पत्र नहीं है तो वह दिए विकल्पों का इस्तेमाल कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा।

Update: 2024-04-16 08:55 GMT

मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कहा है कि मतदान करना 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। चुनाव आयोग द्वारा पात्र मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। जिसके आधार पर मतदाताओं को वोट डालने की अनुमति दी जाती है। लेकिन यदि किसी मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र नहीं है तो वह दिए विकल्पों का इस्तेमाल कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा।

मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया है कि लोकसभा चुनाव- 2024 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी निर्वाचकों को फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वह अपने मतदान केंद्र पर जाकर वोट डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र मौके पर मौजूद निर्वाचन कर्मियों को दिखाएंगे। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास समय पर निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं हो पता है तो वह दिए विकल्पों के आधार पर वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज पेश कर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेगा।      

जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कहा है कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में मतदाता सूची में शामिल निर्वाचन अपने आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक एवं डाकघर द्वारा जारी की गई फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत RGI द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट फोटो युक्तपेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य, लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य को जारी सरकारी पहचान पत्र तथा यूनिक डिसेबिलिटी आई कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी के आधार पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

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