पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए अधिवक्ता की जमानत हुई मंजूर

जमानत प्रार्थना पत्र पर न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की पीठ में सुनवाई हुई। आरोपी पिछले 8 महीने से जेल में बंद था।

Update: 2023-05-02 15:01 GMT

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में लखनऊ के आरएमएस टेक्नो सोलूशन प्रिटिंग प्रेस के निदेशक राजेश चौहान को मंगलवार को जमानत याचिका को मंजूरी दे दी।

जमानत प्रार्थना पत्र पर न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की पीठ में सुनवाई हुई। आरोपी पिछले आठ महीने से देहरादून जेल में बंद था। पिछले साल अगस्त में पेपर लीक मामले की जांच कर रही विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

आरोपी के अधिवक्ता नारायण हर गुप्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि उनके मुवक्किल पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद हैं। एसटीएफ की ओर से दर्ज प्राथमिकी में आरोपी का नाम नहीं है। सह अभियुक्त के बयानों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जो कि गलत है। जिसे विचारण के दौरान गवाह के तौर पर पेश नहीं किया जा सकेगा। गुप्ता ने बताया कि अदालत ने याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली।

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