ऑक्सीजन पर कोर्ट का सुप्रीम पहरा-गठित की राष्ट्रीय टास्क फोर्स

टास्क फोर्स पूरे देश में ऑक्सीजन की आवश्यकता और वितरण का आकलन तथा सिफारिश करने का काम करेगी;

Update: 2021-05-08 12:23 GMT

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण की तेजी के साथ बढ़ती दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही जनता को निजात दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए एक सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दिया है, जो पूरे देश में ऑक्सीजन की जरूरत और वितरण का आकलन करते हुए सिफारिश करने का काम करेगी।

शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ऑक्सीजन की कमी के मामले की सुनवाई करते हुए एक सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दिया है। यह टास्क फोर्स पूरे देश में ऑक्सीजन की आवश्यकता और वितरण का आकलन तथा सिफारिश करने का काम करेगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित की गई टास्क फोर्स कोविड-19 के इलाज के लिए जरूरी दवाओं की समान व उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपने सुझाव भी देगी और कोरोना महामारी के चलते उत्पन्न हुए अन्य मुद्दों के समाधान को लेकर भी अपने सुझाव देगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने टास्क फोर्स के सभी सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से बात की है। जिसके चलते माना जा रहा है कि 1 सप्ताह के भीतर गठित की गई टास्क फोर्स अपना काम करना शुरू कर देगी। गठित की गई टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार और उच्चतम न्यायालय के पास जमा करेगी। लेकिन इसकी सिफारिशें सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही भेजी जाएगी।

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