जज पर फेंकी थी चप्पल- जानें क्या हुआ फिर

जिला न्यायाधीश पीएम गुप्ता ने गणेश लक्ष्मण गायकवाड़ को धारा 353 और 294 के तहत दोषी ठहराया है।;

Update: 2021-03-09 13:36 GMT

महाराष्ट्र। जज पर चप्पल फेंकने के आरोप में विचाराधीन कैदी को दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

जानकारी के आरोपी नवीन मुम्बई का एक मजदूर है और ठाणे सेंट्रल जेल में बंद है। 28 जून 2019 को उसे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरएस गुप्ता की अदालत में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान, आरोपी ने बताया कि उसे अदालत से वकील मुहैया कराया गया था, जो कि पेश नहीं हो रहा था। इस पर अदालत ने आरोपी को दूसरा वकील मुहैया कराने को कहा और कहा कि सुनवाई अगली तारीख पर होगी। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने अपनी चप्पलें उतारकर जज के ऊपर फेंक दी और अपशब्द भी कहे। जज ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध गंभीर है और वह किसी भी सूरत में सहानूभुति का हकदार नहीं है।

इस मामले में जिला न्यायाधीश पीएम गुप्ता ने गणेश लक्ष्मण गायकवाड़ को धारा 353 और 294 के तहत दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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