मानहानि केस में दोषी शिवसेना सांसद को 15 दिन की कैद-हजारों का जुर्माना

शिवसेना उद्धव सांसद संजय राउत अपने बडबोलेपन को लेकरमानहानि मामले में बुरी तरह से फंस गए हैं।;

Update: 2024-09-26 07:08 GMT

अमरावती। शिवसेना उद्धव सांसद संजय राउत अपने बडबोलेपन को लेकरमानहानि मामले में बुरी तरह से फंस गए हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराए गए शिवसेना सांसद को 15 दिन की कैद की सजा सुनते हुए उनके ऊपर₹25000 का जुर्माना भी लगाया गया है।

बृहस्पतिवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने शिवसेना यूबीटी के नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय रावत को मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालय बनाने और रखरखाव से जुड़े 100 करोड रुपए के घोटाले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया को शामिल होना बताने के मानहानि मामले में दोषी ठहराया है।

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मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी पाए गए सांसद संजय रावत को इस मानहानि के मामले में 15 दिन की कैद की सजा सुनाई गई है‌‌। अदालत द्वारा सांसद के ऊपर₹25000 का जुर्माना भी लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉक्टर मेधा की ओर से की गई शिकायत पर दर्ज हुए मामले को लेकर यह फैसला सुनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉक्टर मेधा ने पिछले साल दायर की गई मानहानि याचिका में कहा था कि संजय राउत ने उनके पति के ऊपर निराधार और अपमानजनक आरोप लगाया है कि किरीट सोमैया मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में बने सार्वजनिक शौचालयों एवं उनके रखरखाव से जुड़े 100 करोड रुपए के घोटाले में शामिल है।


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