राजधानी दिल्ली में निषेधाज्ञा लागू- 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने...

अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में कई संगठनों की ओर राजधानी में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है।

Update: 2024-10-01 07:46 GMT

नई दिल्ली। राजधानी के कई इलाकों पर पुलिस और प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 लागू करते हुए इन स्थानों पर धरना प्रदर्शन और किसी भी तरह के हथियार को लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है।

मंगलवार को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने देश की राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में बीएस की धारा 163 लागू करने का एलान करते हुए कहा है कि राजधानी के नई दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक के लिए धारा 163 लागू करते हुए इन स्थानों पर किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन और किसी भी तरह के हथियार लेकर आने पर पाबंदी लगा दी गई है।

उन्होंने बताया है कि अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में कई संगठनों की ओर राजधानी में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक, शाही ईदगाह मुद्दा, एमसीडी स्थाई समिति चुनाव, दिल्ली विश्वविद्यालय इलेक्शन परिणाम, 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर वीवीआईपी लोगों की आवाजाही तथा जम्मू एवं कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के अलावा आगामी त्योहारी सीजन को लेकर काफी मूवमेंट होंगे। जिसके चलते इस दौरान पुलिस को गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिले हैं, इसी के चलते राजधानी के कई इलाकों में BNS की धारा 163 लागू की गई है।

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