हाईकोर्ट में याचिका-चुनाव में प्रचार करने वाले नेताओ पर दर्ज हो मुकदमा

कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल को तोड़कर चुनाव प्रचार करने वाले प्रचारकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है।

Update: 2021-04-27 11:24 GMT

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल चुनाव में कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल को तोड़कर चुनाव प्रचार करने वाले स्टार प्रचारकों व नेताओं के खिलाफ जुर्माना लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की गई है। याचिका में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को पिछले 1 सप्ताह में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार में शामिल नेताओं को अनिवार्य तौर पर घर में क्वारंटाइन करने का आदेश देने की मांग की गई है।

मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह की ओर से याचिका दाखिल करते हुए अधिवक्ता विराग गुप्ता ने याचिका में दावा किया है कि महामारी के दौरान राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी माने गए मास्क को पहनने से चुनावी सभाओं, रैलियों, रोड शो और बैठकों में पूरी तरह से परहेज किया है। पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि कोरोना नियमों की अनदेखी करते हुए आयोजित की गई चुनावी सभाओं की वजह से पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई है।

साथ ही याचिका में कहा गया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की दर पहले 5 फीसदी थी जो अब बढ़कर 24 फीसदी हो गई है। पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह ने याचिका में कहा है कि निर्वाचन आयोग अपने खुद के दिशा निर्देशों को लागू कराने में पूरी तरह से विफल और विवश दिखाई दिया है। चुनाव प्रचार के लिए किए गए रोड शो और रैलियों आदि में शामिल होने वाले नेताओं को बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमण हो रहा है। आयोग द्वारा अगस्त 2020 में आम चुनाव व मध्यवधि चुनाव के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। लेकिन आयोग उनका पालन कराने में विफल रहा है। अपने ही दिशा निर्देशों का पालन नहीं कराने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मांग याचिका में की गई है।



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