30 जून तक PAN आधार से नहीं कराया लिंक तो देना होगा इतना भारी जुर्माना

30 जून तक आधार से पैन लिंक नहीं कराने पर संबंधित से भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा।

Update: 2023-04-06 12:16 GMT

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आधार से पैन लिंक कराने की लक्ष्मण रेखा खींच दी है। 30 जून तक आधार से पैन लिंक नहीं कराने पर संबंधित से भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा।

बृहस्पतिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में देरी पर लग रहे जुर्माने का बचाव करते हुए कहा है कि आधार से पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए पहले ही काफी समय दिया गया था। आधार से पैन कार्ड को अब तक लिंक हो जाना चाहिए था। जिन लोगों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, उन्हें तत्काल अपने आधार से पैन कार्ड को लिंक करा लेना चाहिए। अगर वर्तमान में निर्धारित की गई 30 जून तक की समय सीमा समाप्त हो जाती है तो जुर्माने में और अधिक इजाफा किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि आधार कार्ड से पैन को लिंक कराने की सीमा निर्धारित करते हुए वर्ष 2022 की 31 मार्च तक सरकार द्वारा इसे मुफ्त लिंक किया गया था। परंतु उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से इस पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया था। जिसे जुलाई महीने में बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है।    

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