हुआ आदेश जारी- डीएम दफ्तर की चल अचल संपत्ति होगी कुर्क
आरसी की वसूली नहीं करने पर अब जिला अधिकारी दफ्तर की चल एवं अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया है।;
मैनपुरी। जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम की ओर से जारी की गई आरसी की वसूली नहीं करने पर अब जिला अधिकारी दफ्तर की चल एवं अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया है। ऑर्डर के बाद सरकारी महकमे में अब हड़कंप मच गया है।
दरअसल जनपद के औछा थाना क्षेत्र के गांव शहजादपुर उसनींदा की रहने वाली डिंपल देवी के पति प्रदीप की वर्ष 2015 की 1 मार्च को जनपद बुलंदशहर के अरनिया में मौत हो गई थी। खेतीबाड़ी का काम करने वाले प्रदीप की पत्नी डिंपल ने कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा प्राप्ति के लिए आवेदन किया था।
तत्कालीन लेखपाल प्रेमपाल की लापरवाही की वजह से पीड़िता को सरकारी नियमों के मुताबिक मुआवजा नहीं मिल सका, जिसके चलते पीड़िता ने याचिका भी दायर की थी। पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करने के बाद जिला उपभोक्ता प्रतिशोध फोरम के चेयरमैन एससी कुलश्रेष्ठ एवं तत्कालीन सदस्य राजेश यादव ने वर्ष 2018 की 27 अगस्त को 500000 रूपये का मुआवजा देने का आदेश जिलाधिकारी को दिया था।
फोरम की ओर से दिए गए आदेशों के अंतर्गत इस धनराशि के ऊपर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी पीड़िता को देना था। मुआवजा नहीं दिए जाने पर फोरम की ओर से आरसी जारी कर वसूली कराने का आदेश दिया गया। इसकी वसूली नहीं होने पर वर्ष 2022 की 15 जुलाई को मुख्य सचिव को चिट्ठी भी लिखी गई, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों के अंतर्गत आरसी की वसूली नहीं कराई गई। इसके बाद पीड़िता ने अपने वकील महेंद्र कुमार मिश्रा के माध्यम से फोरम में एक बार फिर से प्रार्थना पत्र देकर वसूली कराने की मांग की। इस पर फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्य ने सुनवाई के बाद डीएम दफ्तर की चल अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। साथ ही संपत्ति कुर्क कराने के लिए अधिवक्ता दिनेश चंद्र सक्सेना को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया