ED की याचिका पर अमानतुल्लाह को नोटिस- 21 को होगी....
मनी लांड्रिंग के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है।;
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान के लिए आज कहीं खुशी और कहीं का गम वाली स्थिति रही है। जहां एक अदालत की ओर से एक अपराधी को भगाने के मामले में आप नेता की अरेस्टिंग पर रोक लगाई गई है, वही दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर मनी लांड्रिंग के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को करने को कहा है।
बृहस्पतिवार को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी किया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में हुई कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लांड्रिंग के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है।
आज दिल्ली हाईकोर्ट में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले को लेकर हुई सुनवाई से पहले ट्रायल कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल की गई याचिका में ट्रायल कोर्ट की ओर से अमानतुल्लाह खान को दी गई जमानत को भी रद्द करने की डिमांड की है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले की सुनवाई 21 मार्च को होगी, उस समय तक निचली अदालत में इस मामले को लेकर चल रही कार्यवाही भी स्थगित रहेगी।