NGT ने झारखंड सरकार पर ठोका 130 करोड़ का जुर्माना

बिना पर्यावरण स्वीकृति के बना विधानसभा व हाई कोर्ट भवन

Update: 2020-09-11 06:19 GMT

रांची झारखंड में बिना पर्यावरण स्वीकृति के झारखंड विधानसभा व हाई कोर्ट के नए भवनों के निर्माण से क्षुब्ध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राज्य सरकार पर 130 करोड़ रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने यह जुर्माना पर्यावरण को पहुंचे नुकसान को केंद्र में रखकर बतौर मुआवजा लगाया है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। इस संबंध में आरके सिंह की ओर से याचिका दायर की गई थी।

एनजीटी ने राज्य में ऐसे 55 अन्य भवनों और उसके निर्माताओं को भी चिह्नित किया है, जिन भवनों के निर्माण से पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नहीं ली गई है। आरके सिंह ने बताया कि एनजीटी ने इस मामले की जांच के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था। इसमें वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की राज्य इकाई व राज्य पर्यावरण प्रतिघात आकलन अभिकरण (सीया) के पदधारी सदस्य थे।

कमेटी ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी थी। सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में संबंधित निर्माण से पर्यावरण को पहुंचे नुकसान के लिए राज्य सरकार से मुआवजा वसूलने की अनुशंसा की थी। कमेटी ने विधानसभा भवन के निर्माण के एवज में 49 करोड़ व हाई कोर्ट भवन के एवज में 74 करोड़ से 81 करोड़ तक का मुआवजा तय किया था।

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