इलाज में लापरवाही पड़ी भारी- अस्पताल पर करीब साढे नौ लाख का जुर्माना

लापरवाही की वजह से अपनी टांग गंवाने वाले मरीज को अब जमाने के तौर पर अस्पताल को 9 लाख 65 हजार रुपए देने होंगे।

Update: 2023-12-16 07:23 GMT

सहारनपुर। मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने वाले मेडी ग्राम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने सबक सिखाते हुए मरीज के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है लापरवाही की वजह से अपनी टांग गंवाने वाले मरीज को अब जमाने के तौर पर अस्पताल को 9 लाख 65 हजार रुपए देने होंगे।

महानगर के मेडीग्राम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के ऊपर मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने की वजह से जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग द्वारा मरीज के पक्ष में फैसला सुनाते हुए और सिर्फ हॉस्पिटल पर 9 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। आयोग ने 8 लाख 45 हजार 814 रुपए क्षतिपूर्ति तथा 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना अस्पताल के ऊपर लगाया है। मेडीग्राम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भाजपा के मेयर चुने गए डॉक्टर अजय सिंह का है। गांव छाप्पर के रहने वाले महिपाल सिंह ने वर्ष 2017 में मेडीग्राम द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर गौरव डायरेक्टर हिमालयन हॉस्पिटल एवं द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के सम्मुख मुकदमा दायर किया था। वादी ने डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुई मानसिक पीड़ा की क्षतिपूर्ति के लिए 15 लाख रुपए, इलाज में खर्च हुए पैसों के रूप में 4 लाख 75 रुपये, वाद एवं नोटिस खर्च आदि के 75000 रुपए, वाद एवं नोटिस खर्च अधिवक्ता फीस के लिए 25000 रुपए दिलाने के लिए वाद दायर किया था।

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