मस्जिद मामला- मुस्लिम पक्ष को झटका- अवैध हिस्सों को गिराने पर रोक से..

नगर निगम आयुक्त कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

Update: 2024-11-06 12:05 GMT

शिमला। संजौली मस्जिद के मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष को लगे झटके में अदालत ने मस्जिद के अवैध हिस्सों को तोड़ने पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अब इस मामले को लेकर आगामी 11 नवंबर को सुनवाई करने की बात कही है।

बुधवार को मुस्लिम वेलफेयर समिति के सदस्य एवं ऑल हिमाचल मुस्लिम लीग के प्रवक्ता नजाकत अली हाशमी की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने शिमला की संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने को लेकर नगर निगम आयुक्त कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

याचिका दाखिल करने वाले मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अधिवक्ता विश्व भूषण ने बताया है कि नगर निगम आयुक्त के आदेश के खिलाफ मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने जिला अदालत में याचिका दाखिल की है, जिसमें संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के नगर निगम कोर्ट के आदेशों पर रोक लगाने की डिमांड की गई है।

मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि इससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं जुड़ी हुई है और उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 11 नवंबर निर्धारित की है। अधिवक्ता ने बताया है कि बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत की ओर से नगर निगम आयुक्त कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है।Full View

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