सामूहिक हत्याकांड में पांच दोषियों को आजीवन कारावास- जुर्माना..

इस वारदात में जगराम की बहू निर्मला को भी हमलावरों द्वारा धारदार हथियारों से प्रहार कर जख्मी कर दिया गया था।

Update: 2024-02-01 09:48 GMT

बलरामपुर। एक ही परिवार के तीन सदस्यों का मर्डर करते हुए अंजाम दिए गए सामूहिक हत्याकांड में दोषी पाए गए पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी पाए गए पांचो लोगों पर जुर्माना भी सुनाया है।

बृहस्पतिवार को शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि जनपद के रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के अगया बुजुर्ग गांव में वर्ष 2019 की 25 फरवरी की रात को हमलावरों ने घर में घुसते हुए जगराम और उसकी बेटी लाली तथा बेटे राजू की धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी थी।

हमले की इस वारदात में जगराम की बहू निर्मला को भी हमलावरों द्वारा धारदार हथियारों से प्रहार कर जख्मी कर दिया गया था।

उन्होंने बताया है कि जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी पाए गए सद्दाम, शमसुद्दीन, मोहुरुद्दीन, मोहम्मद कलाम एवं गोली बंजारा को दोषी करार देते हुए इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया है कि अदालत की ओर से दोषी पाए गए सभी पांच लोगों पर ढाई ढाई लाख रुपए का जुर्माना करते हुए इन्हें अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

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