चारा घोटाला में लालू प्रसाद को मिली सजा,लाखो का जुर्माना
CBI की अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी)सुप्रीमो लालू प्रसाद को पांच साल की सजा और ६० लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
रांची। अविभाजित बिहार के अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले आरसी 47ए/96 में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये सीबीआई की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी)सुप्रीमो लालू प्रसाद को पांच साल की सजा और ६० लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
रांची स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने आज लालू प्रसाद समेत अन्य अभियुक्तों के सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए यह सजा सुनाई। इससे पहले रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ अवैध निकासी मामले में अदालत ने 15 फरवरी को लालू प्रसाद समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया था, इसमें से 41 को छोड़ कर अन्य को पहले ही सजा सुना दी गयी थी, जबकि तीन आरोपी उस दिन अदालत में सशरीर उपस्थित नहीं हो पाये थे।