हाईकोर्ट की सुनीता केजरीवाल को हिदायत- तुरंत हटाए सुनवाई के वीडियो

सुनीता केजरीवाल को इस मामले को लेकर नोटिस भी जारी किया है, जिस पर अगली सुनवाई 9 जुलाई को की जाएगी।

Update: 2024-06-15 12:06 GMT

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को यूट्यूब पर पोस्ट किए गए अदालती सुनवाई के वीडियो हटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत की ओर से मेटा यूट्यूब और एक्स को भी सुनवाई से संबंधित वीडियो डिलीट करने का आदेश दिया गया है।


शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल द्वारा शराब नीति मामले को लेकर अदालत द्वारा की गई सुनवाई के वीडियो सोशल मीडिया पर से हटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने सुनीता केजरीवाल को इस मामले को लेकर नोटिस भी जारी किया है, जिस पर अगली सुनवाई 9 जुलाई को की जाएगी।Full View

अदालत ने सुनीता केजरीवाल के अलावा पांच अन्य को भी नोटिस जारी किए हैं, इनमें सोशल मीडिया कंपनी एक्स, मेटा और यूट्यूब भी शामिल है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस मीणा बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की बेंच ने सोशल मीडिया की कंपनियों को आदेश दिया है कि सुनीता केजरीवाल द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को कई लोग रीपोस्ट कर चुके हैं, इन्हें तुरंत डिलीट कराया जाए‌ क्योंकि यह हाईकोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों के खिलाफ है।

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