पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका खारिज- रहना होगा जेल..

लेकिन शुक्रवार को हुई सुनवाई में गायत्री प्रसाद को जोर का झटका लगा है।

Update: 2024-09-20 12:30 GMT

लखनऊ। समाजवादी पार्टी की सरकार में पावरफुल मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को जेल के भीतर ही रहना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

शुक्रवार को नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले को लेकर उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को अदालत से आज एक बार फिर से जोर का झटका लगा है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका के मामले पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है। नाबालिग से रेप के मामले को लेकर अदालत द्वारा गायत्री प्रसाद प्रजापति को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

जिसके चलते गायत्री प्रसाद पिछले साढ़े सात साल से लगातार जेल में बंद चल रहा है। अदालत की ओर से मिली उम्र कैद की सजा के खिलाफ पूर्व मंत्री ने जेल से बाहर आने की उम्मीद से हाई कोर्ट में अपील करते हुए खुद को जमानत की डिमांड की थी। लेकिन शुक्रवार को हुई सुनवाई में गायत्री प्रसाद को जोर का झटका लगा है।

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