पत्नी की मौत के बाद बेटी से रेप करने वाला बाप अदालत में दोषी करार

पत्नी की मौत हो जाने के बाद अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले बाप को पॉक्सो कोर्ट की ओर से दोषी करार दे दिया गया है

Update: 2022-06-28 12:36 GMT

नई दिल्ली। पत्नी की मौत हो जाने के बाद अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले बाप को पॉक्सो कोर्ट की ओर से दोषी करार दे दिया गया है। अदालत के सामने गवाहों की ओर से दिए गए बयान तथा सबूतों को ध्यान में रखते हुए अदालत द्वारा यह मान लिया गया है कि बाप ने ही अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। दोषी करार दिए गए पिता को अब 4 जुलाई को अदालत द्वारा सजा का ऐलान किया जाएगा।

मंगलवार को बिहार की एक पॉक्सो कोर्ट में वर्ष 2019 की 28 जून को नाबालिक लड़की के साथ हुए रेप के मामले की सुनवाई की गई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़िता की मां का कई साल पहले देहांत हो चुका है। पीड़िता ने रेप को लेकर अदालत में दिए बयान में कहा है कि वह गांव में अपनी दादी के साथ रहती थी। जबकि उसका पिता और भाई पंजाब में रह रहे थे। कुछ दिनों के लिए वह भी अपने पिता और भाई के साथ रहने के लिए पंजाब चली गई थी। 1 दिन पिता ने बेटी को अकेले में पाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दे दिया। इस दौरान अन्य महिलाओं ने आरोपी पिता को बेटी के साथ रेप करते हुए देख लिया और उन्होंने शोर मचा दिया। शोर शराबे को सुनकर आसपास के लोग भी वहां पर पहुंच गये। ग्रामीणों ने आरोपी दुष्कर्मी बाप को रस्सी से बांध दिया और मामले की पुलिस को सूचना दे दी।

जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता के बयान दर्ज किए। इस मामले को लेकर अदालत की ओर से वर्ष 2019 की 28 जून को आरोप गठन किया गया। मुकदमे के दौरान 9 गवाहों ने अदालत के सामने अपनी गवाही दी। मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने वाले पिता को दोषी करार दिया है। अदालत की ओर से 4 जुलाई को दोषी पाए गए पिता को सजा सुनाई जाएगी।

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