किसान 31 जुलाई तक करवा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा

फसलों के बीमा हेतु किसानों को कुल बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत ही प्रीमियम के रूप में जमा करवाना है।

Update: 2024-07-13 04:09 GMT

उदयपुर। राजस्थान में कृषि विभाग की ओर से कृषक हितों को ध्यान में रखते हुए खरीफ फसलों की सुरक्षा के उद्देश्य से बीमा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है।

संयुक्त निदेशक माधोसिंह चम्पावत ने बताया कि किसानों के लिए खरीफ 2024 फसल बीमा की अवधि 31 जुलाई तक रखी गई है। उदयपुर जिले के लिए एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। फसल बीमा योजना में फसलों की बुवाई से कटाई तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के उत्पादन में होने वाली कमी के अनुसार संबंधित बीमित किसानों को फसलों में हुए नुकसान का क्लेम देने का प्रावधान है। उदयपुर जिले में अधिसूचित फसलों के बीमा हेतु किसानों को कुल बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत ही प्रीमियम के रूप में जमा करवाना है। 

उन्होंने बताया कि किसान द्वारा मक्का की फसल के लिए बीमित राशि 33597 रुपये प्रति हेक्टेयर पर देय प्रीमियम राशि 671.94 रुपये प्रति हेक्टेयर रहेगी। वहीं सोयाबीन के लिए बीमित राशि 45014 रुपये प्रति हैक्टेयर पर देय प्रीमियम राशि 900.28 प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। ग्वार के लिए बीमित राशि 39501 रुपये प्रति हेक्टेयर पर देय प्रीमियम राशि 790.02 रुपये प्रति हेक्टेयर है। ज्वार के लिए बीमित राशि 20536 रुपये प्रति हैक्टेयर पर देय प्रीमियम राशि 410.72 रुपये प्रति हेक्टेयर रहेगी। धान के लिए बीमित राशि 26735 रुपये प्रति हैक्टेयर पर देय प्रीमियम राशि 534.7 रुपये रुपये प्रति हेक्टेयर रहेगी। उड़द के लिए बीमित राशि 36669 रुपये प्रति हैक्टर पर देय प्रीमियम राशि 733.38 रुपये प्रति हैक्टर, अरहर के लिए बीमित राशि 73116 रुपये प्रति हैक्टेयर पर देय प्रीमियम राशि 1462.32 रुपये प्रति हैक्टर और कपास के लिए बीमित राशि 31530 रुपये प्रति हैक्टेयर के लिए देय प्रीमियम राशि 630.6 रुपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित की गई है।

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