चुनाव 2021ः आपराधिक रिकार्ड वाले प्रत्याशी की अखबार में देनी होगी जानकारी

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इस बार राजनीतिक दलों के लिए भी सख्त नियम लागू किये हैं।

Update: 2021-02-26 14:03 GMT

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इस बार राजनीतिक दलों के लिए भी सख्त नियम लागू किये हैं। इन नियमों के तहत आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट देने में पार्टी कोताही बरतेगी। ऐसा होना भी काफी जरूरी माना जा रहा था।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज प्रेस कांफ्रेंस करते हुए चुनाव की तिथियों की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने उन नियमों की भी जानकारी दी, जिनका चुनाव के दौरान कड़ाई से पालन कराया जायेगा। उन नियमों में से एक नियम बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस नियम के तहत राजनीतिक दलों को आपराधिक रिकाॅर्ड वाले उम्मीदवार के बारे में लोकल अखबार, चैनल और वेबसाईट पर जानकारी देनी होगी। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो चुनाव आयोग द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आपराधिक रिकार्ड वाले प्रत्याशी की सूचना इस प्रकार से प्रकाशित होगी, तो पार्टी की छवि खराब होगी, इसलिए पार्टियां आपराधिक रिकार्ड वाले प्रत्याशियों को टिकट देने से किनारा करेगी, जो कि जनहित में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी सीआरपीएफ के हाथों में रहेगी, जिससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका नगण्य हो जायेंगी।

सीईसी सुनील अरोड़ा ने बताया कि चुनाव के दौरान स्पेशल, जनरल, खर्च और पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किये जायेंगे। जरूरी होने पर चुनाव आयोग जिला ऑब्जर्वर पर निगरानी के लिए सेंट्रल आब्जर्वर भी भेज सकता है। कुल मिलाकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पांचों राज्यों में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी व्यवस्था कर ली है।

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