अवैध संबंधों में बुजुर्ग की हत्या- महिला को उम्र कैद-इतना हुआ जुर्माना
अदालत की ओर से दोषी पाई गई महिला को अर्थदंड से दंडित करते हुए उसके ऊपर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।
मुजफ्फरनगर। अवैध संबंधों के चलते तकरीबन 14 साल पहले अंजाम दी गई बुजुर्ग की हत्या के मामले में अदालत द्वारा दोषी पाई गई महिला को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। सुनवाई के दौरान दो आरोपियों की मौत हो जाने की वजह से उनके विरुद्ध चल रहा मामला समाप्त हो चुका है। अदालत की ओर से दोषी पाई गई महिला को अर्थदंड से दंडित करते हुए उसके ऊपर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।
सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम-हेमलता त्यागी की अदालत में तकरीबन 14 साल पहले खतौली कोतवाली क्षेत्र के गांव भंगेला में की गई विशंभर की हत्या के मामले की सुनवाई की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने जोरदार पैरवी करते हुए आरोपी महिला को दोषी बताते हुए उसे सजा दिलाने की कोशिश की। अदालत की ओर से दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद आरोपी गुलिस्ता को बिशंभर की हत्या का दोषी पाया गया। जिसके चलते विद्वान न्यायाधीश हेमलता त्यागी ने आरोपी महिला गुलिस्ता को 14 साल पहले हुई हत्या के इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पाई गई महिला के ऊपर 20000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में शामिल दो आरोपियोें की पहले ही मौत हो चुकी है।