ED पर 1 लाख का जुर्माना- बोली हाईकोर्ट हद में रहे नागरिकों को परेशान..

रियल स्टेट कारोबारी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए मनी लांड्रिंग के आरोपी कहीं नहीं ठहरते हैं।;

Update: 2025-01-22 05:37 GMT

मुंबई। रियल एस्टेट कारोबारी के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले की जांच को लेकर हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय पर₹100000 का जुर्माना लगाते हुए कहा है कि वह हद में रहकर काम करें और मनी लांड्रिंग के मामलों को लेकर पब्लिक को परेशान करना बंद करें।

मुंबई हाई कोर्ट की जस्टिस मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने रियल एस्टेट कारोबारी राकेश जैन के खिलाफ वर्ष 2014 के अगस्त महीने में मनी लांड्रिंग के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई।

छापामार कार्यवाही के मामले की सुनवाई के दौरान न्याय मूर्ति मिलिंद जाधव ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को कड़ा संदेश जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों को को परेशान नहीं किया जाए।

न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने कहा है कि अब समय आ गया है कि प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियां कानून को अपने हाथ में लेना बंद करने के साथ नागरिकों को परेशान करना बंद करें।

प्रवर्तन निदेशालय ने रियल स्टेट कारोबारी राकेश जैन के खिलाफ उप नगरीय विले पारले थाने में एक संपत्ति खरीदार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मनी लांड्रिंग के मामले की जांच शुरू की थी, जिसमें रियल स्टेट कारोबारी के ऊपर समझौते के उल्लंघन और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।

न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने अपने फैसले में कहा है कि रियल स्टेट कारोबारी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए मनी लांड्रिंग के आरोपी कहीं नहीं ठहरते हैं।

उच्च न्यायालय ने कहा है कि रियल एस्टेट कारोबारी के खिलाफ शिकायतकर्ता का कदम और ईडी की कार्यवाही साफ तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए जुर्माना लगाने की आवश्यकता है।Full View

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