DIG का फरमान- कांवड यात्रा मार्ग की दुकानों पर रेट के साथ लिखना होगा..
उल्लेखनीय है कि श्रावण मास की कांवड़ यात्रा आधिकारिक तौर पर आगामी 22 जुलाई से आरंभ हो रही है।
सहारनपुर। डीआईजी अजय साहनी ने श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के कांवड़ यात्रा मार्गों पर खुले होटल, ढाबों एवं रेस्टोरेंट आदि के मालिकों को निर्देश दिए हैं कि उन्हें अपनी दुकानों पर रेट लिस्ट के साथ प्रोपराइटर का नाम भी लिखना होगा।
बृहस्पतिवार को सहारनपुर परिक्षेत्र के डीआईजी अजय साहनी द्वारा परिक्षेत्र के जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के कांवड़ यात्रा मार्ग पर खोले गए होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट आदि संचालको को आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी दुकानदारों को अपने होटल, ढाबा रेस्टोरेंट तथा अन्य खाने पीने की चीजों की दुकानों पर रेट लिस्ट अवश्य लगानी होगी और रेट लिस्ट के साथ दुकान के मालिक को भी अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखना होगा।
उल्लेखनीय है कि श्रावण मास की कांवड़ यात्रा आधिकारिक तौर पर आगामी 22 जुलाई से आरंभ हो रही है। कांवड़ यात्रा मार्गों पर खुले कई होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, ऐसे लोगों द्वारा संचालित किए जाते हैं जो दूसरे समुदाय के हैं।
इस तरह के मामले को लेकर कई बार बवाल भी हो चुके हैं। वर्ष 2024 की श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह के मामले ना हो, उसके चलते डीआईजी द्वारा यह निर्देश जारी किए गए हैं।