हथौड़ा मारकर दलित की हत्या- आरोपी भाइयों को उम्र कैद की सजा

मामले की सुनवाई विशेष अदालत अनुसूचित जाति के जज रजनीश कुमार की अदालत में हुई।

Update: 2023-05-18 11:41 GMT

मुजफ्फरनगर। मोबाइल की दुकान के करीब किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के दौरान सिर में हथौड़ा मारकर की गई दलित की हत्या के मामले में आरोपी दो भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोनों भाइयों पर दस दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।

बृहस्पतिवार को थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के अग्रसेन विहार में वर्ष 2016 की 20 फरवरी को मोबाइल की दुकान के समीप किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के दौरान दलित सोनू सोनकर की सिर में हथौड़ा मारकर की गई हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आज इस मामले में आरोपी बनाए गए अमित एवं सचिन को दोषी माना है।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की ओर से दी गई दलीलो पर गौर करने के बाद दोषी पाए गए दो भाइयों अमित एवं सचिन को अदालत की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 10 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत अनुसूचित जाति के जज रजनीश कुमार की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी विनोद बालियान एवं वादी की ओर से पूर्व एडीजीसी मुजम्मिल हुसैन अधिवक्ता ने जोरदार पैरवी की।

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