अदालत में ममता बनर्जी को जोर का झटका- मजाक का मुकदमा खारिज

इसके अलावा मुकदमा चलाना जारी रखना आरोपी के खिलाफ पूर्वाग्रह एवं उसका उत्पीड़न करने जैसा होगा।;

Update: 2025-02-27 11:06 GMT

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार को हाईकोर्ट ने जोर का झटका देते हुए मुख्यमंत्री का मजाक बनाने के आरोपी के खिलाफ पेश की गई चार्ज शीट को खारिज करते हुए आरोपी को बेकसूर करार दिया है।

बृहस्पतिवार को कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से ममता बनर्जी का मजाक बनाने के आरोपी व्यक्ति को राहत देते हुए उसके खिलाफ दायर मुकदमे कोई खारिज कर दिया है।

हाई कोर्ट की बेंच ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य नेताओं का मजाक बनाने के आरोप में कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि आरोपी बताये जा रहे व्यक्ति के ऊपर चलाया जाए।

हाई कोर्ट के जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मजाक बनाने के मामले की सुनवाई करते हुए केस डायरी और उपलब्ध सबूतों की विस्तार से जांच करने के बाद कहा है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।

उन्होंने कहा है कि बगैर किसी सबूत के ही चार्जशीट दाखिल कर देने भर से ही किसी प्रकार केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

इतना ही नहीं यदि केस को चलाया भी जाए तो इस बात की संभावनाएं अत्यंत कम है कि आरोपी के खिलाफ कोई चीज साबित हो सकेगी। इसके अलावा मुकदमा चलाना जारी रखना आरोपी के खिलाफ पूर्वाग्रह एवं उसका उत्पीड़न करने जैसा होगा।Full View

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