रहे सावधान- तोता पालने पर जाना पड़ सकता है जेल- अल्टीमेटम जारी

इसके लिए डीएफओ की ओर से टोल फ्री नंबर 1800 2337 000 भी जारी किया गया है।

Update: 2024-08-25 06:34 GMT

बिलासपुर। सरकार की ओर से जारी की गई वार्निंग के अंतर्गत तोता एवं अन्य पक्षियों की बिक्री करने तथा उन्हें पिंजरे में कैद करने के बाद पालने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। 7 दिन का अल्टीमेट जारी करते हुए डीएफओ द्वारा पक्षियों को पिंजरे से निकालकर कानन पेंडारी जू प्रबंधन को सौंपने को कहा है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर वन विभाग की ओर से तोता एवं अन्य पक्षियों की बिक्री करने तथा उन्हें पिंजरे में कैद कर पालने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की चेतावनी जारी की गई है।

बिलासपुर के डीएफओ ने 7 दिन का अल्टीमैटम जारी करते हुए पिंजरे में कैद करके रखे गए सभी पक्षियों को पिंजरे से निकालकर कानन पेंडारी जू प्रबंधन को सौंपने का निर्देश दिया है। इसके लिए डीएफओ की ओर से टोल फ्री नंबर 1800 2337 000 भी जारी किया गया है।

डीएफओ की ओर से जारी की गई वार्निंग में कहा गया है कि ऐसा नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।Full View

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