बैंक मैनेजर को CM आवास योजना में रिश्वत लेने पर मिली 4 साल की सजा

न्यायालय ने मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऋण में रिश्वत लेने के मामले में बैंक प्रबंधक को चार वर्ष की सजा से सुनाई है

Update: 2022-01-31 02:26 GMT

खरगोन। मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के मंडलेश्वर के विशेष न्यायालय ने मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण को लेकर रिश्वत लेने के मामले में बैंक के शाखा प्रबंधक को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार राजीव चौहान की शिकायत पर विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त इंदौर ने शाखा प्रबंधक पगारे को 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। राजीव चौहान का 2013-14 में मध्यप्रदेश शासन के मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक लाख रुपए का ऋण उक्त बैंक शाखा से स्वीकृत हुआ था, जिसमें 80 हजार की राशि प्राप्त हो गई थी और शेष 20 हजार निकलवाने के लिए आरोपी द्वारा 3000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी।

इस मामले में मण्डलेश्वर के प्रथम अपर सत्र /विशेष पीसी एक्ट न्यायालय ने सुनवाई के दौरान नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक शाखा सेगांव के शाखा प्रबंधक रुखड़ू लाल पगारे को दोषी पाया और आरोपी को कल चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

वार्ता

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