ईदी और हिजाब पर लगा प्रतिबंध - कानून तोड़ने पर पांच लाख का जुर्माना
ईद के त्योहार पर बच्चों को दी जाने वाली ईदी की रस्म पर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है।
नई दिल्ली। राष्ट्रपति ने हिजाब के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए ईद के त्योहार पर बच्चों को दी जाने वाली ईदी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हिजाब को विदेशी परिधान बताते हुए लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 60000 से 500000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
मुस्लिम बाहुल्य देश ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने देशभर में हिजाब के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए ईद के त्योहार पर बच्चों को दी जाने वाली ईदी की रस्म पर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है।
समाचार एजेंसी के मुताबिक राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने प्रतिबंधित किये गए हिजाब को विदेशी परिधान बताते हुए कहा है कि नए कानून का पालन नहीं करने पर संबंधित के ऊपर 60000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
राष्ट्रपति की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि अगर कोई धार्मिक या सरकारी अधिकारी इस कानून का पालन नहीं करेगा तो उसके ऊपर ₹300000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि उसकी ओर से यह कदम देश में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।