मारपीट व षड्यंत्र मामला- सबूत के अभाव में पूर्व भाजपा MLA समेत 6 बरी
घटना के संबंध में वादी वाजिद की ओर से सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।;
मुजफ्फरनगर। एमपी- एमएलए कोर्ट की ओर से दिए गए एक बड़े फैसले में मारपीट एवं षड्यंत्र रचने के मामले में आरोपी बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक समेत 6 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है।
शुक्रवार को जनपद मुजफ्फरनगर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जनपद की बुढ़ाना विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे उमेश मलिक तथा 6 अन्य आरोपियों को मारपीट और षडयंत्र रचने के मामले में बरी कर दिया है।
वर्ष 2013 की 20 अगस्त को जनपद मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव सौरम में वादी वाजिद की ओर से मारपीट एवं षड्यंत्र रचने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक उमेश मलिक, रामपाल, बिजेंद्र, सुधीर एवं मनीष के अलावा नौराज को नामजद करते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पेश किए गए गवाहों ने पुलिस की ओर से तैयार की गई कहानी का समर्थन नहीं किया था। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम सिंह एवं विक्रांत मलिक ने इस मामले में पूर्व विधायक एवं अन्य आरोपियों की पैरवी की थी। सुनवाई के दौरान एक आरोपी सम्राट की मौत हो गई थी।
घटना के संबंध में वादी वाजिद की ओर से सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। शनिवार को विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी देवेंद्र कुमार फौजदार ने सबूत के अभाव में पूर्व विधायक समेत सभी 6 आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया है।