गाली गलौज के मामले में 27 साल बाद आरोपी पर इतना जुर्माना
आईपीसी क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आरोपी के ऊपर पांच- पांच सौ रुपए का जुर्माना किया है।
मुजफ्फरनगर। 27 साल पहले हुए झगड़े के दौरान गाली गलौज करने के मामले में आरोपी के ऊपर अदालत की ओर से 1500 रुपए का जुर्माना किया गया है। यह जुर्माना तीन अलग अलग धाराओं में अदालत ने किया है।
बुधवार को जनपद मुजफ्फरनगर के थाना छपार क्षेत्र के ग्राम परई में वर्ष 1997 में हुए झगड़े के मामले की जिला अदालत में सुनवाई की गई।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम की पीठासीन अधिकारी आकांक्षा गर्ग द्वारा की गई सुनवाई के दौरान गाली गलौज करने के मामले में आरोपी प्रकाश के ऊपर तीन अलग-अलग धाराओं में अदालत की ओर से पांच-पांच सौ का जुर्माना किया गया।
विद्वान न्यायाधीश ने धारा 147, 504 तथा आईपीसी क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आरोपी के ऊपर पांच- पांच सौ रुपए का जुर्माना किया है। अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ वर्ष 1997 में में मुकदमा दर्ज किया था।