एडवोकेट का लाइसेंस 10 साल के लिए निलंबित- छुपाई थी कई जानकारी

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से एडवोकेट रोशन जहां सिद्दीकी का लाइसेंस 10 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है।

Update: 2023-09-12 10:54 GMT

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से एडवोकेट रोशन जहां सिद्दीकी का लाइसेंस 10 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि अधिवक्ता ने अपने खिलाफ दर्ज सात मुकदमों की जानकारी छिपाई थी। कई अन्य मामलों को लेकर भी बार काउंसिल की ओर से अधिवक्ता के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई है। मंगलवार को अनुशासन समिति राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की ओर से की गई एक बड़ी कार्यवाही के अंतर्गत अधिवक्ता रोशन जहां सिद्दीकी निवासी साहिल कॉलोनी राजापुर जनपद प्रयागराज का लाइसेंस 10 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है।

सस्पेंड किए गए अधिवक्ता के खिलाफ मुशीर अहमद सिद्दीकी पुत्र स्वर्गीय मुनीर अहमद सिद्दीकी निवासी म्मूराबाद जनपद प्रयागराज की ओर से शिकायत की गई थी। समिति के समक्ष मुशीर अहमद सिद्दीकी द्वारा सस्पेंड किए गए अधिवक्ता रोशन जहां सिद्दीकी के खिलाफ धारा 35 अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत इस आशय का परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था कि रोशन जहां सिद्दीकी का लाइसेंस निरस्त कर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए।


तथ्यों के सापेक्ष में परिवादी का कथन है कि विपक्षी अधिवक्ता द्वारा पंजीकरण फार्म में तथ्यों को छुपाया गया था जो कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 और विपक्षी अधिवक्ता के विरुद्ध साथ आपराधिक मुकदमे पंजीकृत है तथा अधिवक्ता के खिलाफ अतिरिक्त विपक्षीय अधिवक्ता ने सदैव अधिवक्ता आचरण के विरुद्ध कार्य किए हैं और फर्जी तरीके से हाफ नाम को दाखिल किया है।

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