ADM ने जारी किए दिशा निर्देश - लगाए गए प्रतिबंध - पढ़िए आदेश

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये गये। आदेश की प्रति नीचे दी गयी है।

Update: 2024-03-11 10:09 GMT

मुज़फ्फरनगर। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने आगामी लोकसभा चुनाव, परीक्षाओं और त्यौहारो के मद्देनजर जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 144 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये गये।


गौरतलब है कि आज दिनांक 11.03.2024 को आगामी दिनों में होलिका दहन, होली, गुड फ्राइडे, रमजान माह, अलविदा जुम्मा ईद-उल-फितर, डा0 भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस, चौत्र नवरात्रि, दुर्गा अष्टमी, रामनवमी, महावीर जयन्ती आदि अन्य त्यौहार मनाये जाने प्रस्तावित है तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं सी०बी०एस०सी० बोर्ड द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं व मां शाकुम्बरी विश्वविद्यालय सहारनपुर/ चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों व अन्य परीक्षाएं आयोजित होगी एवं विभिन्न विद्यालयो, विश्व विद्यालयों एवं संस्थाओं की प्रतियोगी/ सामान्य तथा तकनीकी/ गैर तकनीकी परीक्षाएं/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित परीक्षाएं आयोजित की जानी है। साथ ही विभिन्न राजनैतिक सामाजिक संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुए जनपद की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है।


उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अराजक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही एवं क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कड़े निर्देश दिये गये है। इस परिप्रेक्ष्य में अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के संस्तुति पश्चात् जनपद के सम्पूर्ण 21 थाना क्षेत्रों, जिसमें महिला थाना भी सम्मिलित है, प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था/लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा जनपद में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये गये। आदेश की प्रति नीचे दी गयी है।

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