धोखाधड़ी कर नौकरी हासिल करने के आरोपी को भेजा गया जेल
एक व्यक्ति के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज करते हुए गुरुवार को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया ।
बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला न्यायालय में धोखाधड़ी कर परीक्षा दिलाकर समूह घ की नौकरी प्राप्त करने के मामले में पुलिस ने बुधवार को एक व्यक्ति के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज करते हुए गुरुवार को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया ।
पुलिस सूत्रों के अनुसार इलाहाबाद जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के एतमादपुर गांव निवासी महेंद्र कुमार मौर्य के विरुद्ध पुलिस ने बलिया शहर कोतवाली में बुधवार को सिविल कोर्ट के केंद्रीय नाजिर विनोद कुमार गुप्ता की तहरीर पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 , 420 , 468 व 471 के तहत नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया ।
पुलिस अधीक्षक शंकरन आनंद ने बताया कि केंद्रीय नाजिर विनोद कुमार गुप्ता ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तरफ से गत 16 मई को जिला जज, बलिया को समूह घ के पद पर 31 कर्मी नियुक्त कर इस आशय से भेजे गए कि नियुक्ति प्राधिकारी जिला जज इनके पहचान व दस्तावेज का सत्यापन कर नियुक्ति पत्र जारी करें । इस क्रम में महेंद्र कुमार मौर्य को नियुक्ति पत्र जारी किया गया तथा मौर्य ने गत 22 जून को कार्यभार ग्रहण कर लिया लेकिन 6 सितम्बर को जांच के दौरान पाया गया कि महेंद्र कुमार मौर्य के पत्रावली में उपलब्ध फोटो का मिलान कार्यरत व्यक्ति से नही हो रहा है । महेंद्र कुमार मौर्य की फोटो व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पोर्टल पर उपलब्ध फोटो में भी भिन्नता पाई गई । जांच में एक अभ्यर्थी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति से धोखाधड़ी कर परीक्षा दिलाकर नौकरी प्राप्त करने का मामला सामने आया है । उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी महेंद्र कुमार मौर्य को गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है ।