आ रहा है नया कानून-धर्मांतरण कराने वाले पर लगेगा इतना जुर्माना

कानून को और सख्त बनाते हुए सजा की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 10 साल करते हुए जुर्माने की रकम में भी भारी भरकम बढ़ोतरी की जा रही है

Update: 2021-12-19 09:42 GMT

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में विधानसभा सत्र के दौरान धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आ रही है। धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाते हुए सजा की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 10 साल करते हुए जुर्माने की रकम में भी भारी भरकम बढ़ोतरी की जा रही है।

कर्नाटक विधानसभा सत्र के दौरान राज्य की बसवराज बोम्मई सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाने की योजना बना रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक इस सप्ताह सरकार विधानसभा के पटल के ऊपर कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण विधेयक 2021 बिल को पेश कर सकती है। सरकार की ओर से यह कदम हाल ही के दिनों में हिंदू धर्म से इस्लाम और ईसाई धर्म में लोगों द्वारा परिवर्तन किए जाने की खबरों के बीच उठाया गया है। सत्तारूढ़ भाजपा सरकार इस विधेयक को शीतकालीन सत्र के दौरान ही कर्नाटक विधानसभा के भीतर पेश करने पर जोर दे रही है। राज्य सरकार ने प्रस्तावित कानून की वैधता की जांच के लिए पिछले कुछ दिनों में कई बैठकें भी आयोजित की है। पिछले दिनों हुई विधायक दल की बैठक में भाजपा की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि मौजूदा सत्र के दौरान सदन में प्रस्तावित विधेयक को पेश कर दिया जाए। बिल के नए मसौदे में सजा की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 10 साल करते हुए जुर्माने की रकम 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख और 5 लाख तक की जा सकती है।

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