पिछले चुनाव का हिसाब नहीं देने वाले 24 प्रत्याशी नही लड़ सकेंगे चुनाव
आयाेग्य घोषित किये गये उम्मीदवारों में आगरा के रामजी लाल, मथुरा के जगवीर समेत 24 को दो साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया
आगरा। चुनाव आयोग ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने खर्च का लेखा जोखा नहीं देने वाले आगरा मंडल के उन 24 प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित कर दिया है जिन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिये नामांकन दर्ज किया था।
विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान हेतु दाखिल किये गये नामांकन पत्रों की शनिवार को जांच के दौरान आयोग ने यह कार्रवाई की है। आयाेग्य घोषित किये गये उम्मीदवारों में आगरा के रामजी लाल विद्यार्थी, मथुरा के जगवीर सिंह, मैनपुरी के नेत्रपाल सिंह और सुरजीत कुमार सहित 24 प्रत्याशियों को दो साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।
अयोग्य प्रत्याशी जुलाई, 2023 के बाद ही कोई भी चुनाव लड़ सकेंगे। इससे पूर्व यह कोई चुनाव लड़ते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को इसकी सूची भेज दी है।
उल्लेखनीय है कि निर्वाचन नियमों के तहत विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अधिकतम व्यय सीमा तय है। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी अधिकतम 28 लाख रुपये खर्च कर सकते थे। इस बार यह सीमा बढ़कर 40 लाख रुपये हो गई है। नामांकन के साथ ही प्रत्याशी के खर्च का हिसाब शुरू हो जाता है।
रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रत्याशी को रजिस्टर दिया जाता है। इसके लिये अलग से बैंक खाता खुलवाना होता है। नियमित अंतराल में खर्च का विवरण प्रेक्षक और टीम के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। खर्च का विवरण न देने पर प्रेक्षक द्वारा नोटिस जारी किया जाता है। उम्मीदवार को मतगणना के एक माह के बाद पूरे खर्च का विवरण आयोग को देना होता है। इसका पालन नहीं होने पर आयोग द्वारा कार्रवाई होती है।
वार्ता