जमानत के 12 दिन बाद लालू ने ली जेल से बाहर की सांस
उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के 12 दिन बाद जेल से बाहर निकल कर पूर्व सीएम ने खुली हवा में सांस ली है।
रांची। चारा घोटाला मामले में फंसे सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आखिरकार जेल से रिहा हो ही गए हैं। उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के 12 दिन बाद जेल से बाहर निकल कर पूर्व सीएम ने खुली हवा में सांस ली है।
पूर्व सीएम झारखंड के दुमका कोषागार में अवैध निकासी से जुड़े मामले में वर्ष 2018 की 19 मार्च से सजा काट रहे थे। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने इसी माह की 17 अप्रैल को चारा घोटाला मामले में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को जमानत की सुविधा प्रदान की थी। परंतु कचहरी में कोरोना संक्रमण से बचने के लिये अधिवक्ताओं द्वारा कार्य नहीं किए जाने के कारण पूर्व सीएम का बेल बॉन्ड नहीं भरा जा सका था। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश के बाद पूर्व सीएम लालू यादव के पैरवीकार अधिवक्ता ने दो निजी मुचलके दाखिल किये है। जिसे उच्च न्यायालय ने सही पाकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेल अधीक्षक को भेज दिया और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को जेल से छोड़ने का आदेश जारी किया। गौरतलब है कि संयुक्त बिहार में चारा घोटाला मामले में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने दो धाराओं में सात-सात वर्ष की सजा सुनाई थी। न्यायालय ने दोनों सजाओ को अलग-अलग काटने का निर्देश दिया था। इसी मामले में लालू प्रसाद यादव जेल में बंद थे।