पूर्व मंत्री समेत तीन पर भड़काऊ भाषण मामले में फैसला सुरक्षित
आरोपियों के अधिवक्ता ने न्यायालय के सुनवाई के अधिकार को चुनौती देते हुए प्रार्थना पत्र दिया था।
बिजनौर। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री रहे अशोक कटारिया के अलावा भाजपा नेता कविता चौधरी एवं वीर सिंह के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले की सुनवाई के बाद एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट द्वारा आदेश को सुरक्षित कर लिया गया है। आरोपियों के अधिवक्ता ने न्यायालय के सुनवाई के अधिकार को चुनौती देते हुए प्रार्थना पत्र दिया था।
जनपद की एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट एसीजेएम प्रथम ने उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री रहे एवं मौजूदा समय में एमएलसी अशोक कटारिया, भाजपा नेता कविता चौधरी और वीर सिंह के खिलाफ वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुए भड़काऊ भाषण देने और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले की सुनवाई करते हुए अपने आदेश को फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी बीजेपी नेता कविता चौधरी की ओर से सोमवार को अधिवक्ता अनिल चौधरी ने एक प्रार्थना पत्र अदालत में दिया था जिसमें कहा गया है कि उक्त मामले की सुनवाई करने का अधिकार संबंधित कोर्ट को नहीं है। एसीजेएम प्रथम अभिनव यादव ने उक्त प्रार्थना पत्र पर हुई बहस को सुनने के बाद अपने आदेश को फिलहाल सुरक्षित कर लिया है।