आजम खां की विधायकी रद्द करने का मामला एससी की चौखट पहुंचा

अदालत की ओर से अब इलेक्शन कमीशन के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है।

Update: 2022-11-07 10:21 GMT

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार में कद्दावर मंत्री रहे एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की विधायक की सदस्यता रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। अदालत की ओर से अब इलेक्शन कमीशन के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को की जाएगी।

सोमवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के वकील पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि निचली अदालत की ओर से हेट स्पीच मामले में दिये गये फैसले के बाद अगले ही दिन आजम खान की सीट खाली डिक्लेअर करते हुए आगामी 10 नवंबर को उपचुनाव की तारीख मुकर्रर की गई है।

उधर हाईकोर्ट में 2 दिनों की छुट्टी हो गई है, इसलिए वहां पर इस मामले की सुनवाई में समय लग सकता है। पूर्व मंत्री आजम खान के वकील की याचिका को तत्काल सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब चुनाव आयोग एवं उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 9 नवंबर निर्धारित की है।

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