निकाय चुनाव के मद्देनजर लगाई धारा 144- उल्लंघन करने वालों के खिलाफ..

उत्तर प्रदेश में हो रहे नगर निकाय चुनाव एवं अन्य त्योहारों के मद्देनजर राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है।

Update: 2023-04-12 10:10 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हो रहे नगर निकाय चुनाव एवं अन्य त्योहारों के मद्देनजर राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

बुधवार को जेसीपी एलओ उपेंद्र कुमार अग्रवाल के मुताबिक आगामी नगर निकाय चुनाव, भीमराव अंबेडकर जयंती, ईद उल फितर, बुद्धपूर्णिमा, महावीर जयंती एवं बड़ा मंगल आदि पर्व को मद्देनजर रखते हुए राजधानी लखनऊ में 10 अप्रैल से धारा 144 लागू कर दी गई है जो 15 मई तक लागू रहेगी।इस दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता का सभी को पालन करना होगा।

उन्होंने कहा है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धरना स्थल को छोड़कर बाकी किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति के लिए धरना प्रदर्शन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

अनुमति लिए बगैर कोई भी व्यक्ति जुलूस नहीं निकाल सकेगा। जेसीबी के मुताबिक धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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