पूर्व मंत्री को हाईकोर्ट से मिली राहत - बुलडोजर पर लगाया ब्रेक

अदालत की ओर से आगामी 26 अप्रैल तक मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से की जाने वाली ध्ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई

Update: 2022-04-21 10:49 GMT

मेरठ। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी को फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत की ओर से आगामी 26 अप्रैल तक मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से की जाने वाली ध्ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट की मेहरबानी से पूर्व मंत्री की मीट फैक्ट्री अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड पर फिलहाल बुलडोजर चलने पर ब्रेक लग गया है।

प्रयागराज हाईकोर्ट की ओर से अवैध रूप से मीट के कटान एवं पैकेजिंग तथा आपूर्ति के मामले में फंसे बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी को फिलहाल राहत मिल गई है। हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर कार्रवाई करते हुए हाईकोर्ट की ओर से फिलहाल मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा मीट फैक्ट्री पर की जाने वाली ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट की ओर से दिए गए स्टे की वजह से फिलहाल मीट कारोबारी पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की अवैध मीट फैक्ट्री अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड पर बुलडोजर चलने पर ब्रेक लग गए हैं।

दरअसल जिस तरह से हाजी याकूब को हाईकोर्ट से स्टे हाथ लगा है उससे पता चल रहा कि हाई कोर्ट की जिस बेंच में कुरेशी परिवार की मीट फेक्ट्री के ध्वस्तीकरण को लेकर की जाने वाली कार्यवाही पर सुनवाई हुई है। उसमें एमडीए के अधिकारी और उसके अधिवक्ता पूरे होमवर्क के साथ नहीं पहुंचे थे जिसका लाभ पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को मिल गया।

बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के इस फैसले से याकूब कुरैशी परिवार को केवल फौरी राहत मिली है क्योंकि हाईकोर्ट की ओर से यह रोक केवल 26 अप्रैल तक लगाई गई है।

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