रेपिस्ट बीजेपी MLA को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत- अपील पर..
निचली अदालत के रिकॉर्ड तलब किए हैं और राज्य सरकार से अपील पर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
प्रयागराज। एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से रेपिस्ट करार देते हुए 25 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माने की सजा पाने वाले भारतीय जनता पार्टी के दूद्धी विधायक को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने सजा के खिलाफ विधायक द्वारा दाखिल की गई अपील पर निचली अदालत के रिकॉर्ड तलब किए हैं और राज्य सरकार से अपील पर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिक लड़की के साथ रेप करने के मामले में रेपिस्ट करार दिए गए दुद्धी विधानसभा सीट के भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामदुलार गोंड को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है।
अदालत ने विधायक की ओर से सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की गई अपील पर निचली अदालत के रिकार्ड तलब किए हैं। साथ ही राज्य सरकार से भी अपील पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
अदालत ने विपक्षियों को भी नोटिस जारी करते हुए चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश जस्टिस मयंक कुमार जैन ने दिया है।
भाजपा विधायक की अपील पर अब अगली सुनवाई 25 जनवरी को की जाएगी।